– कॉर्बेट पार्क में जिप्सी पंजीकरण मामले में दायर हुई थी याचिका
– अगली सुनवाई तक पंजीकरण को अंतिम रूप नहीं देने के निर्देश
नैनीताल, 15 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कार्बेट पार्क में जिप्सी पंजीकरण को लेकर स्थानीय लोगों की ओर से दायर जनहित पर सुनवाई के बाद डायरेक्टर कॉर्बेट को निर्देश दिए हैं कि वे नई पॉलिसी लेकर आएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई तक पंजीकरण को अंतिम रूप न दिया जाए। इस प्रकरण पर अगली सुनवाई के लिए 27 नवंबर की तिथि नियत की है।
मुख्य न्यायाधीश जी नरेन्दर एवं न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार चक्षु करगेती, सावित्री अग्रवाल व अन्य ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि कॉर्बेट पार्क में जिप्सी के लिए लॉटरी प्रक्रिया भाग लेने के लिए जो गाइडलाइन बनाई गई है सभी परमिट होल्डर जिनके पास वेलिड परमिट है और शर्तों को पूरा कर रहे हैं। चाहे वे पुराने परमिट धारक हो या फिर नए उन सब को लॉटरी प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क द्वारा विशेष केटिगरी की जिप्सी स्वामी को पंजीकृत किया जा रहा है और दो वर्ष पुराने पंजीकृत जिप्सी को प्रतिभा नहीं करने दिया जा रहा है, जबकि इन लोगों के पिछले वर्ष आरटीओ से परमिट प्राप्त किए हैं। साथ ही कोर्ट के पूर्व आदेशों का उल्लंघन है।
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(Udaipur Kiran) / लता
