
नैनीताल, 18 जुलाई (Udaipur Kiran) । उत्तराखंड हाईकोर्ट ने काशीपुर ब्लाक के अंतर्गत एक महिला ग्राम प्रधान उम्मीदवार के नामांकन पत्र निरस्त करने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद प्रत्याशी नेहा गौतम को चुनाव में भाग लेने की अनुमति प्रदान कर दी।मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की। मामले के अनुसार, ग्राम सभा फिरोजपुर मानपुर काशीपुर निवासी नेहा गौतम ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उसने ग्राम प्रधान पद के लिए नामांकन किया था। लेकिन निर्वाचन अधिकारी ने उसका नामांकन इस आधार पर निरस्त कर दिया कि नेहा की मां वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमणकारी है और उसका अपने मायके आना जाना लगा रहता है। याचिका में कहा कि वह अपने ससुराल में निवास करती है और मां को वन विभाग की ओर से अतिक्रमण का कोई नोटिस नहीं दिया गया है और नहीं उनके विरुद्ध आज तक कोई कार्रवाई की गई है। इसलिए उसका नामांकन गलत तरीके से निरस्त किया गया है।
……………
(Udaipur Kiran) / लता
