कोर्ट ने चुनाव आयोग की निर्देश पुस्तिका कोर्ट में की तलब
नैनीताल, 26 अगस्त (Udaipur Kiran) । उत्तराखंड उच्च न्यायालय में मंगलवार को नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव के मतपत्रों की 14 अगस्त को हुई काउंटिंग में एक मतपत्र में टेम्परिंग अथवा ओवर राइटिंग की शिकायत को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेन्द्रर एवं न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दाैरान खंडपीठ ने जिलाधिकारी नैनीताल से 27 अगस्त बुधवार को चुनाव आयोग की निर्देश पुस्तिका कोर्ट में पेश करने को कहा। इस मामले में कल भी सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि याचिका के विवादित बिंदुओं पर निर्णय के लिए प्रत्यावेदन चुनाव आयोग को भेजा जाए जिस पर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि मामले में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव आयोग भी आरोपित है। उन्होंने कहा कि यदि आयोग को प्रत्यावेदन नहीं भी दिया गया है तो भी पांच सदस्यों की ओर से वोट न डाले जाने पर आयोग ने स्वयं मामले का संज्ञान लेना चाहिए था।
जिला पंचायत सदस्य पूनम बिष्ट ने जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों पर पुनर्मतदान की मांग को लेकर उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा था कि एक मतपत्र में छेड़छाड़ की गई है और उसमें एक वोट में एक प्रत्याशी के समक्ष 1 को ओवरराइटिंग कर उसे क्रमांक 2 कर दिया गया है, जिससे मतपत्र अमान्य घोषित कर दिया गया और चुनाव का परिणाम प्रभावित हो गया।
(Udaipur Kiran) / लता
