West Bengal

पार्थ चटर्जी के जमानत पर सुनवाई टली

सीबीआई के वकील ने पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की जमानत का किया विरोध

कोलकाता, 13 अगस्त (Udaipur Kiran) । राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने भर्ती भ्रष्टाचार से जुड़े सीबीआई के एक मामले में ज़मानत के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख किया था। बुधवार को उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति शुभ्रा घोष की पीठ में इस मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया। सुनवाई की शुरुआत में सीबीआई ने अदालत से कुछ और समय देने का अनुरोध किया। न्यायमूर्ति घोष ने आवेदन स्वीकार कर लिया।

प्राथमिक शिक्षक भर्ती भ्रष्टाचार मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2022 में पार्थ को गिरफ्तार किया था। बाद में पूर्व शिक्षा मंत्री पर ग्रुप सी और ग्रुप डी समेत कई भर्ती भ्रष्टाचार के मामलों में शामिल रहने का आरोप लगा। इसके बाद ईडी के साथ-साथ सीबीआई ने भी इस मामले की जांच शुरू की। उन्होंने भी पार्थ को गिरफ्तार किया जो जेल में थे। सीबीआई ने आरोप लगाया कि पार्थ कई भर्ती भ्रष्टाचार मामलों में शामिल थे। पार्थ ने ऐसे ही एक मामले में ज़मानत के लिए उच्च न्यायालय में अर्ज़ी दी थी।

केंद्र सरकार के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल बुधवार को न्यायमूर्ति शुभ्रा घोष की अदालत में पेश नहीं हो सके। इसी कारण सीबीआई ने न्यायाधीश से कुछ और समय मांगा। न्यायमूर्ति घोष ने कहा कि सीबीआई के अनुरोध पर सुनवाई स्थगित की गई है। अदालत ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई एक सितंबर को होगी।

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(Udaipur Kiran) / धनंजय पाण्डेय

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