नैनीताल, 9 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने किच्छा सिरोलीकला में नगरपालिका चुनाव कराने की मांग की याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार को 3 नवंबर तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार से सवाल किया कि किच्छा नगरपालिका में चुनाव अभी तक किस वजह से नही कराए गए है।
गुरुवार काे न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार किच्छा ऊधमसिंह नगर के सिरोलीकलां ग्राम निवासी मोहम्मद यासीन सहित अन्य ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका सहित कई अन्य याचिकाएं दायर कर कहा था कि किच्छा नगरपालिका के विस्तारीकरण वर्ष 2018 में हुआ था, जिसमें सिरौली कला, बंडिया, देवरिया व आजादनगर को बाद में शामिल किया गया था। याचिका में कहा कि उसी वर्ष में ही नगरपालिका के चुनाव हुए, जिसमें सिरौलीकलां क्षेत्र में तीन वार्ड 18. 19 व 20 व कुछ क्षेत्र वार्ड नं 17 को भी शामिल किया गया, बाद में फिर हटा दिया गया। याचिका में कहा कि उसके बाद कोर्ट के आदेश के तहत शामिल कर दिया गया।
सिरौलीकलां नगरपालिका किच्छा में विगत छह वर्षों से शामिल हैं तथा नगरपालिका ने इस क्षेत्र में अभी तक लगभग 5 करोड़ के विकास कार्य किए जा चुके है। अब वर्तमान में सिरौलीकलां को किच्छा नगरपालिका से पृथक किया जा रहा है, जिसका सिरौलीकलां क्षेत्रवासियों ने विरोध भी किया। याचिका में कहा कि सिरौलीकला को नगरपालिका में ही रखा जाए और उनके यहां भी अन्य नगरपालिकाओं का कार्यकाल समाप्त होने के बाद तुरंत चुनाव कराए जाए, जबकि कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी प्रशासक पालिका कार्यभार सभालें हुए हैं, जिसकी वजह से उनके कई जरूरी कार्य नही हो पा रहे है।
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(Udaipur Kiran) / लता
