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श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह केस में 12 सितम्बर को सुनवाई

प्रयागराज उच्च न्यायालय का छाया चित्र

प्रयागराज, 22 अगस्त (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद उच्च न्यायालय में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मथुरा मामले में शाही ईदगाह कमेटी की ओर सिर्फ प्रतिनिधि वाद पर सुनवाई करने की मांग पर हिंदू पक्ष को अपनी आपत्ति दाखिल करने के लिए कहा है। मुस्लिम पक्ष की ओर से कोर्ट से मांग की गई है कि सिर्फ प्रतिनिधि वाद पर सुनवाई हो और अन्य वादों पर सुनवाई न की जाए।

इस प्रार्थना पत्र का हिंदू पक्षकारों ने विरोध किया है। इस पर कोर्ट ने सभी को आपत्ति दाखिल करने के लिए कहा। साथ ही अगली तिथि 12 सितम्बर नियत कर दी। यह आदेश न्यायमूर्ति राममनोहर नारायण मिश्र ने दिया है।

बता दें कि हाईकोर्ट के 18 जुलाई 2025 के आदेश से वाद संख्या 17 (भगवान श्रीकृष्ण विराजमान और अन्य) को प्रतिनिधि वाद बनाया गया है। इसके बाद शाही ईदगाह कमेटी ने प्रार्थना पत्र दाखिल कर कर प्रतिनिधि वाद (वाद संख्या 17) पर सुनवाई करने और अन्य सभी वादों पर रोक लगाने की मांग की। इसका हिंदू पक्षकारों ने विरोध किया। कोर्ट ने विरोध करने वालों को आपत्ति दाखिल करने के लिए कहा है।

वहीं आगरा स्थित जामा मस्जिद की सीढ़िय़ों के नीचे दबे विग्रह मामले में अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन सर्वे पर रोक लगा रखी है। ऐसे में तब तक मामले में वाद बिंदु तय किए जाने चाहिए। उन्होंने वाद संख्या 13 में भी वाद बिंदु तय करने की मांग की है। इस पर 12 सितम्बर को सुनवाई होगी।

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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

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