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हादसों की बढ़ती दुर्घटनाओं का स्वतः संज्ञान वाली जनहित याचिका पर सुनवाई

– डीएम नैनीताल, आईजी यातायात सहित अन्य को कोर्ट में पेश होने के निर्देश

नैनीताल, 25 अगस्त (Udaipur Kiran) । नैनीताल उच्च न्यायालय में नैनीताल जिले में काठगोदाम से लालकुआं तक नेशनल हाइवे के चौड़ीकरण के बाद काठगोदाम, लालकुआं, गौरापडाव, तीनपानी में बनाए गए हाईवे के बेतरीब कट के चलते हुए हादसों की बढ़ती दुर्घटनाओं का स्वतः संज्ञान वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद जिलाधिकारी नैनीताल, आईजी यातायात सहित नेशनल हाईवे के डायरेक्टर प्रोजेक्ट रुद्रपुर को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होकर एक्सप्लेन रिपोर्ट पेश करने को कहा है।

मुख्य न्यायाधीश जी नरेन्दर एवं न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। चोरगलिया निवासी सामाजिक कार्यकर्ता भुवन चंद्र पोखरिया व लालकुआं के ग्रामीणों ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर कहा था कि नैनीताल जिले के काठगोदाम से लालकुआं तक सड़क चौड़ीकरण के दौरान काठगोदाम, लालकुआं, गौरापडाव, तीनपानी में बनाए गए बेतरीब कट के कारण पिछले आठ माह में 14 लोगों को अपनी जान गवानी पड़ी, जबकि इन बेतरीब बने कटो के चलते दर्जनों लोग गम्भीर घायल हो चुके है। जिनका बाहरी हॉस्पिटलों में ईलाज चल रहा है। याचिका में प्रार्थना की गई कि एनएच ऑथरिटी से सड़क दुर्घटना में जान गवाने वालों और दुर्घटना में घायल लोगों को मुआवजा दिलाने की प्रार्थना की है। जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए कहा कि एनएच निर्माण निर्धारित मानकों के अनुसार ही होना चाहिए था। एनएच में ऐसी क्या खामियां आ गई जिसकी वजय से दुर्घटनाएं हो रही है। अगर दुर्घटनाएं हो रही है तो उसकी जांच कराई जाए। ओवर स्पीड को रोकने के लिए स्पीड ब्रेकर लगाए जाएं।

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(Udaipur Kiran) / लता

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