Madhya Pradesh

मप्र हाईकोर्ट में प्रमोशन रूल्स 2025 पर सुनवाई टली

विभाजन विभीषिका दिवस को लेकर लगाई कांग्रेस अध्यक्ष की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज की..

जबलपुर, 12 अगस्त (Udaipur Kiran) । मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा एवं न्यायमूर्ति विनय सराफ की बेंच में मप्र प्रमोशन रूल्स 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुनवाई प्रस्तावित थी, जो आज मंगलवार को टल गयी है। याचिकाकर्ताओं की ओर से नियत तिथि हेतु निवेदन किया गया था,जिसे न्यायालय ने स्वीकार करते हुए 12 अगस्त 2025 को सुनवाई तय की थी। आज निर्धारित तिथि पर मुख्य न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सराफ की खंडपीठ उपलब्ध नहीं थी, जिसके कारण सुनवाई को आगे बढ़ा दिया गया। नई तारीख शीघ्र घोषित की जाएगी।

इस महत्वपूर्ण मामले में शासन का पक्ष रखने के लिए सी.एस. वैद्यनाथन, वरिष्ठ अधिवक्ता और भारत सरकार के पूर्व अतिरिक्त महान्यायवादी (सुप्रीम कोर्ट),अदालत में पेश होंगे। मप्र प्रमोशन रूल्स 2025 को लेकर कई पक्षकारों ने इसे न्यायालय में चुनौती दी है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ये नियम संवैधानिक प्रावधानों और समान अवसर के अधिकार के विपरीत हैं। वहीं, शासन का तर्क है कि नए नियम प्रशासनिक कार्यकुशलता और सेवा संरचना सुधार के लिए आवश्यक हैं।

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(Udaipur Kiran) / विलोक पाठक

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