
प्रयागराज, 23 सितम्बर (Udaipur Kiran News) । इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर शिवलिंग को छोड़कर कथित ’वज़ूखाना’ का एएसआई द्वारा सर्वेक्षण कराने की मांग में विचाराधीन याचिका की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी।
मंगलवार को जब मामले की सुनवाई शुरू हुई, तो कोर्ट को बताया गया कि मुस्लिम पक्ष के वकील अस्वस्थ हैं और सुनवाई में शामिल नहीं हो सकते। इसके बाद, कोर्ट ने सुनवाई स्थगित कर दी।
यह याचिका वाराणसी की अदालत द्वारा 21 अक्टूबर, 2023 को पारित उस आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई है, जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर स्थित शिवलिंग जैसी संरचना को छोड़कर वुज़ूखाना क्षेत्र का सर्वेक्षण करने का निर्देश देने से इंकार कर दिया गया था, जिसे हिन्दू पक्ष शिवलिंग और मुसलमान फव्वारा बताते हैं।
वादियों में से एक राखी सिंह ने वाराणसी की अदालत में एक अर्जी दायर की, जिसमें उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर शिवलिंग को छोड़कर वजूखाना क्षेत्र का सर्वेक्षण करने का निर्देश एएसआई को देने की मांग की थी। जिसे इंकार करते हुए खारिज करने वाले ज़िला न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी है।
अपनी पुनरीक्षण याचिका में, सिंह ने दलील दी कि न्याय के हित में वजूखाना क्षेत्र का सर्वेक्षण आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इससे वादी और प्रतिवादी दोनों को लाभ होगा और अदालत को इस मुकदमे में न्यायसंगत निर्णय लेने में मदद मिलेगी।
पुनरीक्षण याचिका में आगे कहा गया है कि वजूखाना क्षेत्र का एएसआई सर्वेक्षण आवश्यक है ताकि संपूर्ण संपत्ति के धार्मिक स्वरूप का निर्धारण किया जा सके। एएसआई पहले ही ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कर चुकी है। रिपोर्ट जिला अदालत में दाखिल है।
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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे
