
प्रयागराज, 02 सितम्बर (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की जमानत अर्जी पर मंगलवार को राज्य सरकार की ओर समय मांगने पर सुनवाई टाल दी। कोर्ट ने अब इस मामले में सुनवाई के लिए आठ सितम्बर की तारीख लगाई है।
यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन ने दिया है। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में उमर अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। आरोप है कि उसने गैंगस्टर एक्ट में जब्त जमीन को कोर्ट से छुड़वाने के लिए फर्जी दस्तावेज लगाए और अपनी मां के फर्जी हस्ताक्षर किए हैं। पुलिस ने इस मामले में उमर अंसारी को लखनऊ से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे
