
प्रयागराज, 28 जुलाई (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा नेता आजम खां पर 2016 में रामपुर में यतीमखाना ढहाए जाने के मामले में ट्रायल कोर्ट में चल रहे मुकदमे को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई के लिए चार अगस्त की तारीख लगाई है।
यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन ने आज़म ख़ान की ओर से कोर्ट में उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ताओं को सुनकर पारित किया। ट्रायल कोर्ट में याचियों ने मुख्य गवाहों, विशेष रूप से सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जफर अहमद फारूकी की दोबारा गवाही कराने और महत्वपूर्ण वीडियो फुटेज को रिकॉर्ड में लाने, जो उनकी घटनास्थल पर अनुपस्थिति साबित कर सकती है, की मांग की थी। ट्रायल कोर्ट ने इस मांग को गत 30 मई के आदेश से खारिज कर दिया था। इसे याचिका में चुनौती दी गई है। आजम खां की याचिका को सह आरोपियों की लम्बित याचिका के साथ जोड़ दिया गया है।
रामपुर के कोतवाली थाने में 2016 में यतीमखाना को ढहाने के मामले में 2019 में मुकदमा दर्ज कराया गया था। आजम खां और अन्य पर जबरन बेदखली, डकैती, गृह में अनधिकृत प्रवेश और आपराधिक षड्यंत्र जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे। यह मुकदमा रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहा है।
—————
(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे
