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राहुल गांधी के खिलाफ निगरानी याचिका पर सुनवाई पूरी, 21 जुलाई को आएगा फैसला

वाराणसी,09 जुलाई (Udaipur Kiran) । पिछले वर्ष अमेरिका यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा भारत में सिख समुदाय को लेकर दिए गए कथित विवादास्पद बयान के मामले में दाखिल निगरानी याचिका पर बुधवार को विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए कोर्ट) यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत में सुनवाई पूरी हो गई। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आदेश के लिए 21 जुलाई की तिथि निर्धारित की है।

इस मामले में निगरानीकर्ता की ओर से अधिवक्ता अलख नारायण सिंह, राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव तथा राज्य सरकार की ओर से एडीजीसी विनय सिंह और मनोज गुप्ता ने पक्ष रखा।

बताते चले सितंबर 2023 में अमेरिका यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने एक बयान में कहा था कि “भारत में सिखों के लिए माहौल अच्छा नहीं है। क्या एक सिख को पगड़ी पहनने, कड़ा धारण करने और गुरुद्वारे जाने की अनुमति है?” उनके इस बयान को वाराणसी के सारनाथ क्षेत्र के निवासी नागेश्वर मिश्र ने देश में गृह युद्ध भड़काने की साजिश करार देते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) की अदालत में वाद दाखिल किया था।

हालांकि, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी-एमएलए) की अदालत ने प्राथमिक सुनवाई के बाद इस वाद को खारिज कर दिया था। इसके विरुद्ध नागेश्वर मिश्र ने सत्र न्यायालय में निगरानी याचिका दायर की थी।

सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की ओर से मुकदमे को निरस्त करने की मांग की गई, जबकि निगरानीकर्ता ने इस आपत्ति पर अपनी प्रतियोक्ति दाखिल की। दोनों पक्षों ने बुधवार को अदालत में उपस्थित होकर अपनी दलीलें पेश कीं। अब अदालत 21 जुलाई को इस मामले में अपना निर्णय सुनाएगी।

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(Udaipur Kiran) / श्रीधर त्रिपाठी

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