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पंचायत चुनाव में गड़बड़ी पर उच्च न्यायालय में हुई सुनवाई, आज भी रहेगी जारी

नैनीताल, 19 अगस्त (Udaipur Kiran) । जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के दौरान कथित गड़बड़ी के बाद पुनर्मतदान कराने संबंधी याचिका पर मंगलवार को उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। इस मामले में बुधवार को भी सुनवाई होगी।

मुख्य न्यायाधीश जी नरेंदर और जस्टिस सुभाष उपाध्याय के समक्ष हुई सुनवाई में वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित जिलाधिकारी की ओर से न्यायालय में मतगणना संबंधी प्रक्रिया पर अपनी रिपोर्ट शपथपत्र के रूप में प्रस्तुत की गई। उच्चत़़म न्यायालय के अधिवक्ता देवीदत्त कामत ने याचिकाकर्ता की ओर से पुर्नमतदान की मांग करते हुए कहा कि लोकतंत्र के लिये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि जिला निर्वाचन अधिकारी ने न्यायालय में कहा था कि पुनर्मतदान का कोई प्रावधान नहीं है। अधिवक्ता कामत ने उच्चतम न्यायालय सहित अन्य न्यायालयों के विभिन्न आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव प्रभावित होने की स्थिति में चुनाव आयोग को और निर्वाचन अधिकारी को पुनर्मतदान का अधिकार है। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 भारत के चुनाव आयोग को चुनाव कराने, अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति प्रदान करता है। यह आयोग, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनावों की देखरेख करता है। अनुच्छेद 324 के अनुसार, चुनाव आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। जो शक्ति भारत के केंद्रीय चुनाव आयुक्त की हैं। वही राज्य के संदर्भ में राज्य चुनाव आयोग की हैं और चुनाव में गड़बड़ी, बूथ कैप्चरिंग, हिंसा आदि में उसे चुनाव निरस्त करने का पूरा अधिकार है। इस मामले में बुधवार को भी सुनवाई जारी रहेगी।

(Udaipur Kiran) / लता

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