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शिवसेना के उद्धव गुट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 14 जुलाई को

supreme court

नई दिल्ली, 02 जुलाई (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट की ओर से चुनाव चिन्ह पर निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर जस्टिस एमएम सुंदरेश की अध्यक्षता वाली बेंच 14 जुलाई को सुनवाई करेगी। उद्धव ठाकरे गुट ने निर्वाचन आयोग के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें शिंदे गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता दी गई है।

निर्वाचन आयोग ने 17 फरवरी, 2023 को एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना करार दिया और धनुष-बाण चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया। आयोग ने पाया था कि शिवसेना का मौजूदा संविधान अलोकतांत्रिक है। निर्वाचन आयोग ने कहा था कि शिवसेना के मूल संविधान में अलोकतांत्रिक तरीकों को गुपचुप तरीके से वापस लाया गया, जिससे पार्टी निजी जागीर के समान हो गई। इन तरीकों को निर्वाचन आयोग 1999 में नामंजूर कर चुका था। पार्टी की ऐसी संरचना भरोसा जगाने में नाकाम रहती है।

निर्वाचन आयोग के इस आदेश के खिलाफ उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बाल ठाकरे के समय से शिवसेना का चुनाव चिन्ह धनुष-बाण रहा है।

(Udaipur Kiran) /संजय

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(Udaipur Kiran) / अमरेश द्विवेदी

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