नैनीताल, 24 सितंबर (Udaipur Kiran News) । उच्च न्यायालय ने ऊधमसिंह नगर जिले के किच्छा में नगरपालिका चुनाव करवाने को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने किच्छा एसडीएम से पूछा कि किच्छा नगरपालिका से सिरौलीकलां के चार वार्ड को अलग क्यों कर दिया गया, जबकि पहले इनको शामिल किया गया था। अब चार वार्ड शामिल कर नई नगर पालिका बनाई जा रही है। कोर्ट ने पूछा कि पालिका की जनसंख्या, भू क्षेत्र कितना और सर्वे रिपोर्ट क्या है? कोर्ट ने रिपोर्ट को कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए। अब मामले में कल 25 सितंबर को सुनवाई होगी।
मुख्य न्यायाधीश जी नरेन्दर एवं न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार ऊधमसिंह नगर के सिरोलीकलां ग्राम निवासी मोहम्मद यासीन सहित अन्य ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि किच्छा नगर पालिका का विस्तारीकरण वर्ष 2018 में हुआ था। बाद में सिरौलीकलां, बंडिया, देवरिया व आजादनगर को भी शामिल किया गया था। 2018 में ही नगर पालिका के चुनाव हुए। सिरौलीकलां क्षेत्र में तीन वार्ड 18, 19 व 20 व कुछ क्षेत्र वार्ड नंबर 17 को भी किच्छा पालिका में ही शामिल किया गया, लेकिन फिर उसे हटा दिया गया। कोर्ट के आदेश पर फिर से शामिल कर लिया है। याचिका में कहा कि सिरौलीकलां नगर पालिका किच्छा में कई वर्षों से शामिल है। नगर पालिका की ओर से इस क्षेत्र में अभी तक लगभग 5 करोड़ के विकास कार्य किये जा चुके हैं जबकि वर्तमान में सिरौलीकलां को किच्छा नगर पालिका से पृथक किया जा रहा है, जिसका सिरौलीकलां क्षेत्रवासी विरोध कर रहें है। याचिका में कहा कि ग्रामीण चाहते हैं कि सिरौलीकला किच्छा पालिका में ही शामिल रहे। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि पालिका चुनाव नहीं होने से जरूरी कार्य नहीं हो पा रहे हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से चुनाव करवाने की प्रार्थना की गई थी।
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(Udaipur Kiran) / लता
