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बढ़ती दुर्घटनाओं पर उच्च न्यायालय में हुई सुनवाई

नैनीताल, 1 सितंबर (Udaipur Kiran) । उच्च न्यायालय ने नैनीताल जिले के काठगोदाम से लालकुआं तक नेशनल हाइवे के चौड़ीकरण के बाद काठगोदाम, लालकुआं, गोरापड़ाव, तीनपानी में बनाए गए बेतररीब कट पर हादसों की बढ़ती दुर्घटनाओं पर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 15 सितंबर को होगी। कोर्ट ने अगली तारीख पर संबं​धित अ​धिकारियों को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं।

मुख्य न्यायाधीश जी नरेन्दर एवं न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।चोरगलिया निवासी सामाजिक कार्यकर्ता भुवन चंद्र पोखरिया व लालकुआं के ग्रामीणों ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर कहा था कि नैनीताल जिले के काठगोदाम से लालकुआं तक सड़क चौड़ीकरण के दौरान काठगोदाम, लालकुआं, गोरापड़ाव, तीनपानी में बनाए गए बेतररीब कट के कारण पिछले आठ माह में 14 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और चलते दर्जनों लोग गम्भीर रूप से घायल हो चुके हैं जिनका अस्पतालों में इलाज हुआ है। याचिका में प्रार्थना की गई कि एनएच ऑथरिटी से सड़क दुर्घटना में जान गंवाने और घायल लोगों को मुआवजा दिलवाया जाए। कोर्ट ने इस पर संज्ञान लेते हुए कहा कि एनएच निर्माण निर्धारित मानकों के अनुसार ही होना चाहिए था। एनएच में ऐसी क्या खामियां आ गई जिसकी वजह से दुर्घटनाएं हो रही हैं और यदि दुर्घटनाएं हो रही हैं तो इसकी जांच कराई जाए तथा ओवर स्पीड को रोकने के लिए स्पीड ब्रेकर लगाए जाएं।

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(Udaipur Kiran) / लता

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