
सुलतानपुर, 6 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । केंद्र्रीय गृहमंत्री अमित शाह के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ सोमवार को स्थानीय एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होनी थी। इस मामले में परिवादी के गवाह आज कोर्ट में न आने पर सुनवाई टल गई है। कोर्ट ने अब 17 अक्टूबर की तारीख सुनवाई के लिए नियत की है।
कोतवाली देहात के हनुमानगंज निवासी भाजपा नेता विजय मिश्रा ने वर्ष 2018 में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। मिश्रा का आरोप था कि कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी की थी, जिससे वह काफी आहत हुए थे। पांच साल तक कोर्ट में चली कार्रवाई के दौरान राहुल गांधी की गैरहाजिरी पर दिसंबर 2023 में कोर्ट ने वारंट जारी किया। 20 फरवरी 2024 में राहुल ने कोर्ट में सरेंडर किया और 25-25 हजार रुपये के दो मुचलकों पर उन्हें जमानत मिली। बीते वर्ष 2024 में 26 जुलाई को राहुल गांधी ने कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया। उन्होंने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश हो रही है। इसके बाद से लगातार कोर्ट में तारीख पड़ रही है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने आज बताया कि परिवादी को अपना अन्य साक्षी प्रस्तुत करना था, लेकिन न्यायालय में कोई साक्षी नहीं आने पर कोर्ट ने 17 अक्टूबर की तारीख नियत की है। इसके पहली तारीख पर गवाह अनिल मिश्रा पेश हुए थे, जिनसे जिराह की गई थी। अब गवाह राम चंद्र दुबे को आना था वो आज नहीं आए।
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(Udaipur Kiran) / दयाशंकर गुप्त
