-ग्रुप-डी पदों पर संशय खत्म, प्रशासनिक सचिवों को जारी किए निर्देश
चंडीगढ़, 9 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । हरियाणा सरकार ने ग्रुप-डी पदों के नाम और पोस्टिंग में लंबे समय से चले आ रहे संशय को दूर कर दिया है। अब चपरासी-कम-चैकीदार, माली-कम-चैकीदार और माली-कम-स्वीपर जैसे पदों को क्रमश: चपरासी और माली के समकक्ष माना जाएगा। इससे कॉमन कैडर के कर्मचारियों की ड्यूटी और नियुक्ति प्रक्रिया में स्पष्टता आएगी। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा गुरुवार को जारी किए गए पत्र के अनुसार, अब सभी संयोजित पद सीधे उनके मूल पदों के बराबर होंगे।
इसका मतलब यह है कि माली-कम-चैकीदार और चपरासी-कम-चैकीदार अब अपने-अपने मूल पदों के अनुरूप कार्य करेंगे और किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति नहीं रहेगी। विज्ञापन संख्या 01/2023 के तहत नियुक्त कर्मचारियों को पदनामों में असमानता के कारण विभागों में कार्यभार ग्रहण करने में समस्या हो रही थी। यह निर्णय हरियाणा ग्रुप-डी कर्मचारी (भर्ती एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 2018 की धारा 23 के तहत लिया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत यह नियम अन्य सभी सेवा नियमों पर प्राथमिकता रखता है। सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि इसे संबंधित अधिकारियों तक तुरंत पहुंचाया जाए और पालन की पूरी गंभीरता सुनिश्चित की जाए। संशोधित निर्देशों के तहत सभी प्रभावित ग्रुप-डी कर्मचारी अब अपने संबंधित विभागों में ड्यूटी ज्वाइन कर पाएंगे।
—————
(Udaipur Kiran) शर्मा
