चंडीगढ़, 19 सितंबर (Udaipur Kiran) । हरियाणा में गुटखा एवं पान मसाले के लगातार बढ़ रहे प्रभाव को देखते हुए सरकार ने एक साल के लिए तंबाकू उत्पादों पर बैन लगा दिया है। खाद्य एवं औषधि विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार अब इन उत्पादों का निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पूरी तरह से रोक दी गई है। इससे पहले राज्य में छह सितंबर 2024 और उससे पहले सात सितंबर 2023 को भी गुटका और पान मसाला पर प्रतिबंध को एक-एक साल के लिए बढ़ाया गया था। तंबाकू उत्पाद लोगों के स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक हैं और आने वाली पीढिय़ों पर बुरा असर डाल सकते हैं।
हरियाणा में विधानसभा में पेश हुई रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में हर महीने लगभग 2916 नए कैंसर मरीज सामने आते हैं और सालाना यह संख्या करीब 35,000 हो जाती है। 30 साल से ऊपर की आबादी में 1 लाख लोगों की जांच में 102 लोगों में कैंसर के लक्षण पाए गए हैं। गुटखा, पान मसाला और तंबाकू उत्पादों में निकोटिन, भारी धातु और अन्य हानिकारक रसायन होते हैं। इसी कारण सरकार ने जनहित और लोगों की सेहत को बचाने के लिए गुटखा और तंबाकू उत्पादों पर बैन लगा दिया है।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग हरियाणा के आयुक्त ने इन आदेशों को एक साल के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है, जिसके तहत अब तंबाकू एवं निकोटीन (गुटखा, पान मसाला) के निर्माण, भंडारण, वितरण या बिक्री पर प्रतिबंधित रहेगा। इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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(Udaipur Kiran) शर्मा
