-एक जुलाई से मान्य होंगी नई दरेंचंडीगढ़, 24 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । हरियाणा सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर दी है। वित्त विभाग ने शुक्रवार को एक आदेश जारी कर महंगाई भत्ता (डीए) और (डीआर) में तीन प्रतिशत की वृद्धि की है। अब यह दर 55 प्रतिशत से बढक़र 58 प्रतिशत हो गई हैं। बढ़ी हुई दरें एक जुलाई 2025 से प्रभावी होगी।
वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, बढ़ा हुआ डीए और डीआर अक्टूबर-2025 के वेतन और पेंशन के साथ दिया जाएगा। वहीं, जुलाई से सितंबर 2025 तक का एरियर नवंबर 2025 में भुगतान किया जाएगा। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि 50 पैसे या उससे अधिक की राशि को अगले रुपए तक राउंड किया जाएगा, जबकि 50 पैसे से कम को नजरअंदाज किया जाएगा।
यह निर्णय राज्य सरकार के 7वें वेतन आयोग ढांचे के तहत वेतन और पेंशन प्राप्त करने वाले सभी कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स पर लागू होगा। वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संदर्भ में आदेश जारी किए हैं। इस संदर्भ में सरकार ने संबंधित अधिकारियों, एकाउंटेंट जनरल, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार वित्त सचिव और ट्रेजरी आदि विभाग को सूचित किया है।
इससे पहले अप्रैल 2025 में हरियाणा सरकार ने डीए 53 प्रतिशत से बढ़ाकर 55 प्रतिशत किया था। तब सरकार ने दाे प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी, लेकिन इस बार डीए एक फीसदी अधिक बढ़ाया है। इसमें अब तीन प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है।
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(Udaipur Kiran) शर्मा