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ट्रंप के अंतरराष्ट्रीय छात्रों पर प्रतिबंध के खिलाफ हार्वर्ड को कोर्ट से राहत, अस्थायी आदेश 23 जून तक बढ़ा

बोस्टन, 16 जून (Udaipur Kiran) । अमेरिका की एक संघीय न्यायाधीश ने डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अंतरराष्ट्रीय छात्रों के अमेरिका में प्रवेश पर लगाए गए प्रतिबंध को लेकर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को अस्थायी राहत देते हुए कोर्ट आदेश की अवधि 23 जून तक बढ़ा दिया है। यह आदेश हार्वर्ड में विदेशी छात्रों के प्रवेश पर रोक लगाने की योजना को रोकता है।

यूएस डिस्ट्रिक्ट जज एलिसन बरोस ने कहा कि वह इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय देने से पहले थोड़ा और समय चाहती हैं। उन्होंने कहा कि हम जल्द से जल्द फैसला सुनाएंगे।

इससे पहले, 06 जून को जज बरोस ने एक अस्थायी रोक जारी की थी, जिससे ट्रंप प्रशासन के उस आदेश को लागू होने से रोका गया था, जो 05 जून को एक घोषणा के रूप में जारी किया गया था।

हार्वर्ड की ओर से अधिवक्ता इयान गेर्शेंगॉर्न ने कोर्ट से आग्रह किया कि एक लंबी अवधि की रोक आवश्यक है, ताकि ट्रंप प्रशासन इस निर्णय को लागू न कर सके। उन्होंने आरोप लगाया कि यह घोषणा संविधान के पहले संशोधन के तहत विश्वविद्यालय की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सीधा उल्लंघन है। ट्रंप ने यह कदम हार्वर्ड को सबक सिखाने के लिए उठाया है, क्योंकि विश्वविद्यालय ने उनके प्रशासन की मांगों को अस्वीकार कर दिया था, जिसमें पाठ्यक्रम, फैकल्टी की विचारधारा और विश्वविद्यालय की स्वायत्तता पर नियंत्रण की मांग शामिल थी।”

यह मामला अब शैक्षणिक संस्थानों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति के अधिकार और विदेशी छात्रों के भविष्य से जुड़ा एक संवेदनशील कानूनी संघर्ष बन गया है, जिस पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है। फिलहाल सभी की निगाहें 23 जून को आने वाले संभावित आदेश और न्यायाधीश के अंतिम निर्णय पर है।

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(Udaipur Kiran) / आकाश कुमार राय

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