Jammu & Kashmir

हंदवाड़ा पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत मोटरसाइकिल ज़ब्त की

हंदवाड़ा, 28 सितंबर हि.स.। मादक पदार्थों की तस्करी और मादक द्रव्यों के सेवन के खतरे के खिलाफ अपने निरंतर अभियान को जारी रखते हुए हंदवाड़ा पुलिस ने आज नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज एक्ट के प्रावधानों के तहत एक मोटरसाइकिल ज़ब्त की।

एक पुलिस प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि पुलिस चौकी ज़चलदारा के एक पुलिस दल ने कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई करते हुए कुपवाड़ा के क्रालपोरा निवासी गुलाम मोहम्मद राथर, पुत्र मोहम्मद असदुल्लाह राथर की पंजीकरण संख्या पी91ई-1017 वाली एक मोटरसाइकिल ज़ब्त की। उक्त व्यक्ति हंदवाड़ा पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/15 के तहत दर्ज एफआईआर संख्या 164/2025 में शामिल है।

यह कार्रवाई एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68-एफ के तहत की गई जो कानून प्रवर्तन एजेंसियों को मादक पदार्थों की अवैध तस्करी में इस्तेमाल की जाने वाली संपत्ति और वाहनों को ज़ब्त करने ज़ब्त करने या कुर्क करने का अधिकार देती है। उन्होंने आगे कहा कि यह कदम हंदवाड़ा पुलिस की व्यापक रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत न केवल अपराधियों पर मुकदमा चलाया जाएगा, बल्कि नशीली दवाओं के व्यापार से होने वाले वित्तीय लाभ और संपत्तियों पर भी प्रहार किया जाएगा।

एसएसपी हंदवाड़ा मुश्ताक अहमद चौधरी (जेकेपीएस) ने दोहराया कि नशीली दवाओं के तस्करों आपूर्तिकर्ताओं और उनके मददगारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता युवा पीढ़ी को नशीली दवाओं के विनाशकारी प्रभावों से बचाना है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसमें शामिल पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को सख्त कानूनी परिणाम भुगतने होंगे।

हंदवाड़ा पुलिस ने एक बार फिर आम जनता से नशीली दवाओं की तस्करी और उससे जुड़ी गतिविधियों के बारे में पूर्ण सहयोग देने और विश्वसनीय जानकारी साझा करने का आग्रह किया। सूचना देने वालों की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।

(Udaipur Kiran) / राधा पंडिता

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