Madhya Pradesh

ग्वालियरः दुष्कर्म के आरोपी तहसीलदार ने कोर्ट में किया सरेंडर, जमानत याचिका भी दाखिल की

आरोपी तहसीलदार

ग्वालियर, 30 जून (Udaipur Kiran) । दुष्कर्म के गंभीर आरोपों में करीब पांच महीने से फरार चल रहे पूर्व तहसीलदार शत्रुघ्न सिंह चौहान ने आखिरकार सोमवार को जिला न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने जस्टिस सोनल सिंह जादौन की कोर्ट खुद को सरेंडर किया और इसके तुरंत बाद उन्होंने कोर्ट में जमानत के लिए भी याचिका दाखिल की। कोर्ट ने संबंधित थाने को मामले की सूचना देकर जांच अधिकारी को उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।

चौहान की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता विष्णु सिंघल ने बताया कि उनके मुवक्किल ने आत्मसमर्पण करते हुए जमानत की अर्जी दी है। उन्होंने यह भी कहा कि पीड़िता द्वारा लगाए गए सभी आरोप आधारहीन हैं और उसका पूर्व में भी इस तरह का एक मामला किसी अन्य व्यक्ति के साथ रहा है। अधिवक्ता ने यह भी दावा किया कि चौहान पूर्व में जिन मामलों में फंसे थे, उनमें वह दोषमुक्त हो चुके हैं।

दरअसल, 34 वर्षीय महिला द्वारा 15 जनवरी 2025 को चौहान के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए थे। महिला ने शिकायत में बताया कि चौहान ने 2008 से लेकर 2025 तक उसे पत्नी का दर्जा देकर लगातार शारीरिक शोषण किया। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद से चौहान फरार चल रहे थे, और पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी पर ₹5000 का इनाम घोषित किया था।

पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि शत्रुघ्न सिंह चौहान की पहले से तीन पत्नियां हैं, और उसने खुद को उनकी चौथी पत्नी बताते हुए रतनगढ़ माता मंदिर में सिंदूर भरने की घटना का उल्लेख किया। महिला का कहना है कि चौहान ने धोखे से उसे शादी का झांसा दिया और 2014 में उनके एक बेटे का जन्म हुआ। महिला मूल रूप से भिंड जिले की रहने वाली है और पहले उसकी शादी 2005 में हुई थी, लेकिन पति की मृत्यु के बाद 2008 में चौहान से उसकी पहचान हुई।

आरोपी शत्रुघन सिंह चौहान ने सोमवार को जिला कोर्ट में सरेंडर किया। इसके बाद बाद कोर्ट ने मामले की सूचना संबंधित थाना को देकर विवेचना अधिकारी को तलब किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें दो दिन की पुलिस रिमांड पर सौंप दिया है। महिला थाना पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है।

(Udaipur Kiran) तोमर

Most Popular

To Top