Madhya Pradesh

ग्वालियरः पांच आदतन आरोपियों के खिलाफ राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई

कलेक्टर रुचिका चौहान (फाइल फोटो)

– तीन आदतन आरोपी जिला बदर व दो आरोपियों को बंध पत्र भरने के आदेश

ग्वालियर, 28 जुलाई (Udaipur Kiran) । पाँच आदतन आरोपियों के खिलाफ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रुचिका चौहान द्वारा राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदनों के आधार पर यह कार्रवाई की है। इनमें से तीन आरोपियों को जिला बदर कर दिया गया है। इसी तरह दो अन्य आरोपियों को सदाचार बरतने के लिये संबंधित पुलिस थाने में 50-50 हजार रुपये का बंध पत्र भरने के आदेश दिए गए हैं। जिला दण्डाधिकारी सोमवार को इस आशय के पृथक-पृथक आदेश जारी किए गए हैं।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रुचिका चौहान ने आदतन आरोपी गोविंद शर्मा निवासी ग्राम रतवाई थाना क्षेत्र बिजौली व विजय शर्मा निवासी चंदनपुरा बिरलानगर हजीरा को 4-4 माह के लिये जिला बदर कर दिया है। इसी तरह आदतन आरोपी आकाश उर्फ रोमियो निवासी ग्राम पैरा थाना क्षेत्र चीनौर को 3 माह के लिये जिला बदर कर दिया गया है। इन तीनों आरोपियों को ग्वालियर जिला सहित समीपवर्ती भिण्ड, मुरैना, शिवपुरी व दतिया जिले की सीमा से बाहर चले जाने के आदेश दिए गए हैं। इन आरोपियों के खिलाफ विभिन्न पुलिस थानों में संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं।

जिन आरोपियों के खिलाफ राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 50 – 50 हजार रुपये के बंध पत्र भरने की कार्रवाई की गई है, उनमें विनय पाल निवासी मित्तल मार्केट गरम सड़क मुरार व दिलीप उर्फ दलवीर गुर्जर निवासी ग्राम सकतपुरा थाना क्षेत्र हस्तिनापुर शामिल हैं। आरोपी विनय पाल को अगले तीन माह तक प्रत्येक सप्ताह हर सोमवार को थाना हाजिरी भी देना होगी।

(Udaipur Kiran) तोमर

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