
-बाइक पर सवार होकर आए थे, पीछे बैठे युवक ने छीना था मोबाइल
गुरुग्राम, 15 नवंबर (Udaipur Kiran) । मोबाइल फोन स्नेचिंग करने वाले आरोपी को दोषी करार देते हुए शनिवार को पांच साल की कैद (कठोर कारावास) व जुर्माने की सजा सुनाई है।
जानकारी के अनुसार चार अप्रैल 2022 को थाना सदर गुरुग्राम में एक व्यक्ति ने मोबाइल फोन छीने जाने की शिकायत दी। शिकायत में कहा कि वह तीन अप्रैल 2022 को जब राजीव चौक गुरुग्राम में खड़ा था, तभी बाईक सवार दो युवक आए। उनमें से पीछे बैठे युवक ने उसका मोबाइल फोन छीना और वे फरार हो गए। सदर थाना पुलिस ने इस शिकायत पर केस दर्ज करके आरोपियों की तलाश शुरू की। पुलिस ने आरोपी अनीश खान निवासी गांव रानिका, जिला नूंह को गिरफ्तार किया गया। पुलिस टीम द्वारा आरोपी को गिरफ्तार करने उपरान्त केस की गहनता से जांच की। आरोपी के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित करके अदालत में पेश किए गए। गुरुग्राम पुलिस द्वारा अदालत में दाखिल की गई चार्जशीट व पुलिस द्वारा एकत्रित किए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर शनिवार को सेशन जज वाणी गोपाल शर्मा की अदालत ने फैसला सुनाया। आरोपी को दोषी करार देते हुए अदालत ने पांच साल की कैद (कठोर कारावास) व 25 हजार रूपये जुर्माना की सजा सुनाई।
(Udaipur Kiran)