-वर्ष 2022 में दोषी ने वारदात को दिया था अंजाम
गुरुग्राम, 7 जुलाई (Udaipur Kiran) । नाबालिग किशोर के साथ दुष्कर्म करने के एक आरोपी को यहां की अदालत ने सोमवार को दोषी करार देते हुए सोमवार को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 30 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।
जानकारी के अनुसार 10 अगस्त 2022 को पुलिस थाना भोंडसी क्षेत्र में 16 साल की किशोरी के साथ दुष्कर्म की वारदात हुई थी। भोंडसी पुलिस थाना में दर्ज कराई गई शिकायत पर केस दर्ज करके पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज किया। पुलिस ने दुष्कर्म के इस केस में एक आरोपी भारत पटेल निवासी मारुति कुंज भोंडसी को काबू किया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ और गहनता से जांच करके पुलिस की ओर से अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई और जरूरी साक्ष्य व गवाह पेश किए। सोमवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जैस्मिन शर्मा की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को 20 साल की कैद (कठोर कारावास) और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
(Udaipur Kiran)
