Haryana

गुुरुग्राम: पहले आधा काम हड़पा, फिर पूरा हड़पने के लिए दी जान से मारने की धमकी

-फोन पर जान से मारने की धमकी देकर फिरौती भी मांगी, दो काबू

-आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने एक कार बरामद की

गुरुग्राम, 18 जुलाई (Udaipur Kiran) । एक व्यक्ति को फोन करके जान से मारने की धमकी दी गई। पीडि़त की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज करके आरोपी की तलाश शुरू की। पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने शुक्रवार को बताया कि धमकी देने के आरोपी को काबू कर लिया गया है। उसके कब्जे से एक भी बरामद की गई है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है।

पुलिस के अनुसार 16 जुलाई 2025 को एक व्यक्ति ने पुलिस थाना बिलासपुर में एक शिकायत दी थी। जिसमें उसने कहा था कि उसने बिनौला में एक कंपनी के वेयरहाउस में गाडिय़ों से सामान लोड/अनलोड का टेंडर ले रखा है। अप्रैल माह में नितेश नाम का व्यक्ति अपने साथी राहुल, मुकुल के साथ आया और उससे बोला, अगर इस कम्पनी में काम करना है तो हमारे साथ मिलकर काम करना होगा। शिकायतकर्ता ने कहा कि वह डर गया और उस माह में कमाए गए रुपए में से आधे रुपए नितेश को दे दिए। इसके बाद उन लोगों ने कहा कि अब अगर काम करना है तो हर माह आधे रुपए देने होंगे, नहीं तुम्हें कोई काम नहीं करने देंगे। इस डर के कारा वह हर माह उन्हें रुपए देने लगा। अब कुछ दिन पहले वे उसके पास फिर से आए और बोले, कंपनी का सारा काम हम करेंगे। पीडि़त ने मना कर दिया। इस बात पर आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी दी। इस शिकायत पर थाना बिलासपुर में केस दर्ज करके आरोपियों की तलाश शुरू की गई। अपराध शाखा मानेसर के इंचार्ज उप-निरीक्षक ललितकी पुलिस टीम ने इस मामले में गुरुवार को दो आरोपियों को काबू किया, जिनकी पहचान राहुल उर्फ बादशाह निवासी गांव ढाणी चित्रसेन बोहड़ा कलां, बिलासपुर, जिला गुरुग्राम व मुकुल निवासी गांव राजतपुर, जिला गौतमबुद्ध नगर के रूप में हुई। आरोपियों से पुलिस पूछताछ में स्वीकार किया कि उन्होंने शिकायतकर्ता से रुपए लेने और रुपए ना देने पर जान से मारने की धमकी दी थी। आरोपियों के अपराधिक रिकॉर्ड से पता चला है कि आरोपी राहुल पर जान से मारने की धमकी व जेल अधिनियम के तहत दो केस रेवाड़ी में व जाने से मारने और शस्त्र अधिनियम के तहत दो केस गुरुग्राम में दर्ज हैं। आरोपियों को दो दिन के रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है।

(Udaipur Kiran)

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