Haryana

गुरुग्राम : ढाबा मैनेजर को गोली मारने वाले को 10 साल की सजा

फोटो : अदालत की इमेज

अदालत ने दोषी पर 85 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

गुरुग्राम, 27 अगस्त (Udaipur Kiran) । एडिशनल सेशन जज सौरभ गुप्ता ने बुधवार को बादशाहपुर स्थित श्रीराम ढाबा के मैनजर को गोली मारने के मामले में दोषी को 10 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने अलग-अलग मामलों में दोषी पर 85 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

बता दें कि मामला 15 जनवरी 2019 का है। उत्तरखंड के उद्यम सिंह नगर के रहने वाले किशन लाल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह श्रीराम ढाबा पर मैनेजर के पद पर नौकरी करता है। अपनी शिकायत में किशन लाल ने बताया कि 9 जनवरी 2019 को 3 लड़के शराब पीकर ढाबा पर शोर मचाने लगे और गाली गलौच करने लगे।

15 जनवरी 2019 रात करीब 9 बजे वह कैश काउंटर पर खड़ा था तभी 3 लड़के हाथों में पिस्टल लेकर आए और छह दिन पहले की रंजिश को लेकर जान से मारने की नीयत से उस पर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के दौरान एक गोली कोहनी और दूसरी गोली पेट को छूते हुए निकल गई। अपनी जान बचाने के लिए वह वहां से भाग गया। पुलिस ने श्याम लाल की शिकायत मामला दर्ज कर गांव शामलो कलां जिला जींद के रहने वाले अमन को गिरफ्तार कर लिया।

एडिशनल सेशन जज सौरभ गुप्ता ने बुधवार को आरोपी को दोषी करार देते हुए धारा 307 आईपीसी के तहत 10 साल की सजा और 50 हजार का जुर्माना लगाया। वहीं धारा 120 बी के तहत 6 माह की कैद और 10 हजार रुपए का जुर्माना तथा शस्त्र अधिनियम के तहत 3 साल कैद और 25 हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई है।

(Udaipur Kiran)

Most Popular

To Top