
गुना, 7 जुलाई (Udaipur Kiran) । जिले के विजयपुर थानातंर्गत एक नवविवाहिता की आत्महत्या मामले में न्यायालय ने उसके ससुरालजनों को दोषी माना है। सोमवार को सुनाए अपने फैसले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्राची पटेल ने महिला के पति सहित सास-ससुर को नवविवाहिता को आत्महत्या के लिए मजबूर करन का दोषी मानकर 10-10 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई है, वहीं छ-6-6हजार का अर्थदंड भी लगाया है। मामले में शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक राकेश व्यास ने की।
फांसी लगाकर की थी आत्महत्या
जानकारी के अनुसार 28 जून 2023 को पालिका बाजार निवासी सुनीता अहिरवार पत्नी हेमराज अहिरवार ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। जिस पर थाने में मर्ग कायम कर जांच में लिया गया था। जांच के दौरान महिला के मायके पक्ष के कथन लिे गए। इस दौरान सामने आया कि महिला को दहेज के लिए प्रताडि़त किया जा रहा था। जिससे वह आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुई। इस पर धारा 304 वी, 306, 498 ए , भादवि का प्रकरण दर्ज कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां सुनवाई के दौरानअभियोजन पक्ष ने 14 साक्षीगण के कथनों और 22 दस्तावेजों का अदालत में प्रस्तुत किया। जिसमें दहेज की मांग, शारीरिक एवं मानसिक प्रताडऩा का स्पष्ट उल्लेख था। इस पर न्यायालय ने नवविवाहिता के पति हेमराज अहिरवार, ससुर मान सिंह अहिरवार एवं सास संपत बाई अहिरवार को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
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(Udaipur Kiran) / अभिषेक शर्मा
