श्रीनगर, 2 सितंबर (Udaipur Kiran) । जम्मू-कश्मीर में हाल ही में आई अचानक बाढ और भूस्खलन से भारी नुकसान के मद्देनजर, भूविज्ञान एवं खनन निदेशालय ने कृषि और स्वामित्व वाली भूमि पर जमा गाद, रेत और अन्य मलबे को तुरंत हटाने के निर्देश जारी किए हैं।
भूविज्ञान एवं खनन निदेशक एस पी रुकवाल द्वारा जारी परिपत्र में कहा गया है कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण कृषि भूमि और नदी तटों पर रेत, गाद और बजरी के भारी जमाव हो गए हैं। विभाग ने कहा कि इस जमाव से न केवल संपत्ति को नुकसान पहुँचा है बल्कि कृषि योग्य भूमि भी उपयोग के लिए अनुपयुक्त हो गई है।
स्थानीय आबादी पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए जिला खनिज अधिकारियों को जम्मू-कश्मीर लघु खनिज रियायत और खनन नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार प्रभावित स्वामित्व वाली और कृषि भूमि से मलबा हटाने और उठाने का निर्देश दिया गया है। आदेश में इस बात पर भी ज़ोर दिया गया है कि निकासी गड्ढों या खाइयों द्वारा ज़मीन की सतह को नुकसान पहुँचाए बिना की जानी चाहिए।
निदेशालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि बाढ़ प्रभावित ज़िलों में कृषि और आजीविका की सुरक्षा के लिए मलबा हटाना ज़रूरी है और निर्देशों के किसी भी उल्लंघन के लिए ज़िला खनिज अधिकारी ज़िम्मेदार होंगे।
(Udaipur Kiran) / बलवान सिंह
