
बस्ती, 30 जून (Udaipur Kiran) जिले के हर्रैया तहसील के लबदहा गांव में गाटा संख्या 152क बाहा की जमीन पर गांव के जगप्रसाद परशुराम, राम प्रसाद के द्वारा मकान बनाकर अवैध कब्जा कर लिया गया था। जिसके बाद गांव के गोपाल,गणेश पांडेय द्वारा संबंधित अधिकारियों को शिकायती प्रार्थना पत्र के माध्यम से अवगत कराते हुए कब्जा हटाने के लिए निवेदन किया गया।
किंतु संबंधित अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही न किए जाने से क्षुब्ध अधिवक्ता केएल तिवारी के माध्यम से उक्त जमीन को खाली कराने के लिए उच्च न्यायालय में जनहित याचिका कर न्याय की गुहार लगाई। जिसकी सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने 14 मई 2025 जिलाधिकारी को 3 जुलाई 2025 की तिथि नियत करते हुए अवैध कब्जा मुक्त कराने के लिए मोहलत दिया है।
जिलाधिकारी को 3 जुलाई तक हलफनामा दाखिल करने के लिए अवसर प्रदान किया है। जिसके संबंध में तहसील प्रशासन हर्रैया उपजिलाधिकारी, नायब तहसीलदार व भारी पुलिस बल की मौजूदगी में मकान को ढहाते हुए जमीन को कब्जा मुक्त करा दिया गया।
उपजिलाधिकारी उमाकांत तिवारी ने बताया कि हाइकोर्ट के आदेश के अनुपालन में बाहा की जमीन पर बने मकान को ढहाते हुए कब्जा मुक्त करा दिया गया है।
—————
(Udaipur Kiran) / महेंद्र तिवारी
