Jammu & Kashmir

कठुआ जिले में कूल लिप तंबाकू उत्पाद की बिक्री पर लगाया गया पूर्ण प्रतिबंध

Complete ban imposed on sale of Cool Lip tobacco product in Kathua district

कठुआ, 03 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । युवाओं और स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए कठुआ जिला प्रशासन ने तंबाकू आधारित उत्पाद कूल लिप की बिक्री, भंडारण, प्रदर्शन और वितरण पर तत्काल और पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

शुक्रवार को जिला मजिस्ट्रेट राजेश शर्मा द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह उत्पाद स्थानीय दुकानों में आसानी से उपलब्ध है और कथित तौर पर स्कूली बच्चों में नशे की लत का कारण बन रहा है, जिससे उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ रहा है। कई शैक्षणिक संस्थानों, जनप्रतिनिधियों, शिक्षकों और अभिभावकों ने इसके बढ़ते सेवन पर गहरी चिंता व्यक्त की है। आदेश में खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम 2011 की धारा 2.3.4 का हवाला दिया गया है, जो किसी भी खाद्य उत्पाद में तंबाकू और निकोटीन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है। इसमें पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य द्वारा जारी दिनांक 06.03.2013 के एसआरओ 68 का भी उल्लेख है, जिसने पहले ही ऐसे उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। बढ़ते स्वास्थ्य जोखिमों और शैक्षणिक वातावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने प्रतिबंध लागू करने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 लागू की है। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुख्य शिक्षा अधिकारी, सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदार और नामित खाद्य सुरक्षा अधिकारी को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को सार्वजनिक घोषणाओं और मीडिया माध्यमों से आदेश का प्रचार-प्रसार करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

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(Udaipur Kiran) / सचिन खजूरिया

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