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भगोड़ा घोषित हथियार डीलर संजय भंडारी को कानूनी विकल्प की मोहलत

राउज एवेन्यू कोर्ट

नई दिल्ली, 12 जुलाई (Udaipur Kiran) । दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज संजय जिंदल ने मनी लाउंड्रिंग के मामले में भगोड़ा घोषित करार दिए गए हथियार डीलर संजय भंडारी को कानूनी विकल्प के लिए 2 अगस्त तक का समय देने का आदेश दिया।

5 जुलाई को कोर्ट ने संजय भंडारी को मनी लाउंड्रिंग के मामले में भगोड़ा घोषित कर दिया था। भगोड़ा घोषित करने के बाद कोर्ट आरोपित की संपत्तियों की कुर्की और जब्ती की कार्रवाई शुरु करता है। इस पर संजय भंडारी के वकील ने भगोड़ा घोषित करने के कोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए समय देने की मांग की, जिसके बाद कोर्ट ने भंडारी को कानूनी विकल्प आजमाने के लिए 2 अगस्त तक का समय दे दिया।

सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के वकील जोहेब हुसैन ने कहा कि संजय भंडारी की भारत, दुबई और ब्रिटेन में बेनामी संपत्तियां हैं। दिल्ली के वसंत विहार, पंचशील शॉपिंग कांप्लेक्स और शाहपुर जाट के अलावा नोएडा और गुरुग्राम में भी बेनामी संपत्तियां हैं। इसके अलावा कई बैंक खाते संजय भंडारी की पत्नी के नाम से है।

ईडी ने 5 जुलाई को कहा था कि संजय भंडारी के पास 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। ईडी ने कहा कि संजय भंडारी का भारत में प्रत्यर्पण करने की उसकी मांग को ब्रिटेन की कोर्ट से खारिज करने से कोर्ट की कार्रवाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। भारत का कानून स्वतंत्र है और यहां की कोर्ट भारतीय कानून से बंधे हुए हैं। सुनवाई के दौरान संजय भंडारी के वकील मनिंदर सिंह ने कहा था कि आरोपित का लंदन में आवास वैध है और उसका लंदन हाई कोर्ट ने भी समर्थन किया है। लंदन हाई कोर्ट ने तिहाड़ जेल में संजय भंडारी की जान को खतरा बताते हुए उसे प्रत्यर्पित करने से इनकार कर दिया था। मनिंदर सिंह ने कहा था कि ईडी की याचिका अस्पष्ट है उसने भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने की कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया है।

राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिसंबर, 2023 में ईडी की ओर से संजय भंडारी के खिलाफ दाखिल पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। पूरक चार्जशीट में संयुक्त अरब अमीरात के बिजनेसमैन सीसी थम्पी और ब्रिटेन स्थित व्यवसायी सुमित चड्ढा का नाम शामिल किया है। उनमें से संजय भंडारी कथित तौर पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के करीबी सहयोगी हैं। ईडी के मुताबिक उसने सुमित चड्ढा और उनकी पत्नी को समन जारी किया था लेकिन दोनों जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए।

ईडी के चार्जशीट में कहा गया है कि यूपीए के शासनकाल में भंडारी ने कमीशन लिया और लंदन में संपत्ति खरीदी, जिसके लाभार्थी मालिक रॉबर्ट वाड्रा हैं। रॉबर्ट वाड्रा ने ईडी के आरोपों को गलत बताया था। इस मामले में पहले ईडी ने हथियार डीलर संजय भंडारी के मनी लाउंड्रिंग मामले में दक्षिण दिल्ली में पंचशील पार्क में पंचशील शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में स्थित संपत्ति को कब्जे में लिया था, जो कि एसबी हॉस्पिटेलिटी एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर रजिस्टर्ड कराया गया है। ईडी ने 2017 में भंडारी और दूसरे आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

(Udaipur Kiran) /संजय

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(Udaipur Kiran) / अमरेश द्विवेदी

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