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(संशोधित) गैंगस्टर एक्ट के 13 साल पुराने मामले में दोषी को चार साल की सजा, पांच हजार का जुर्माना

29 साल पहले एक्सीडेंट में किसान की मौत के मामले में आरोपित बस चालक को दो साल की सजा

मुरादाबाद, 14 अगस्त (Udaipur Kiran) । मुरादाबाद की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रेश्मा चौधरी की अदालत ने तेरह साल पुराने गैंगस्टर एक्ट के मामले में दोषी को चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

जिले के थाना मूंढापांडे में 22 फरवरी 2012 में तत्कालीन थानाध्यक्ष रवि कुमार ने भगतपुर के गाजो वाली मिलक निवासी अकबर अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि आरोपित गैंग बनाकर व धमकाकर आर्थिक और भौतिक रुप से धन जुटाता है। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रेश्मा चौधरी को अदालत में की गई।

विशेष लोक अभियोजक राजीव त्यागी ने बताया कि अदालत ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर आरोपित अकबर अली को गुरुवार को दोषी करार दिया। अदालत ने उसे चार साल के कठोर कारावास की सजा और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

(Udaipur Kiran) / निमित कुमार जायसवाल

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