
दिबियापुर क्षेत्र का आठ वर्ष पुराना मामला, कोर्ट ने दाेषियाें पर लगाया 13-13 हजार का अर्थदंड
औरैया, 6 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । उत्तर प्रदेश के औरैया में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र की अदालत ने साेमवार काे
दिबियापुर थाना क्षेत्र के आठ वर्ष पुराने नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ मामले में दो दाेषियाें को चार-चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 13-13 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अदालत ने अर्थदंड की आधी राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
विशेष लोक अभियोजक मृदुल मिश्रा ने बताया कि मामला 23 सितंबर 2019 का है। दिबियापुर क्षेत्र निवासी एक महिला ने तहरीर दी थी कि उसकी 16 वर्षीय इंटर में पढ़ने वाली बेटी को गांव के ही युवक अमित कुमार पुत्र बरजोर सिंह खटीक और आभू कश्यप पुत्र मुन्नीलाल लगातार छेड़छाड़ कर परेशान करते थे। उसी दिन किशोरी जब कोचिंग से लौट रही थी, तभी दोनों युवक मोटरसाइकिल से पहुंचे और उसका हाथ पकड़कर जबरन बाइक पर बैठाने का प्रयास किया। शोर मचाने पर ग्रामीणों के आने से आराेपित जान से मारने की धमकी देकर भाग गए।
पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने दोनों युवकाें के खिलाफ पॉक्सो एक्ट, एससी एसटी एक्ट, छेड़छाड़ और धमकी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना पूरी होने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया।
सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक मृदुल मिश्रा ने कहा कि मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं और बालिकाओं के खिलाफ अपराध पर सख्त कार्रवाई आवश्यक है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोनों युवकाें को दोषी पाया और चार-चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। फैसले के बाद दोनों दोषियों को जिला कारागार भेज दिया गया।
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(Udaipur Kiran) कुमार
