Uttar Pradesh

हत्या के मामले में चार दोषियों को 10-10 साल की सजा

दीवानी न्यायालय

जौनपुर,16 जून (Udaipur Kiran) ।19 साल पुराने एक हत्या के मामले में सोमवार को अदालत ने अहम फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय रूपाली सक्सेना ने चार दोषियों को 10-10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर 12,200 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

मामला मुंगरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के डिहई का पूरा लौह गांव का है। 12 अक्टूबर 2006 को सुबह 10:30 बजे जमीनी विवाद को लेकर प्रेम शंकर, रामाशंकर, जितेंद्र और राम अकबाल ने जटाशंकर पांडेय पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल जटाशंकर को इलाहाबाद के स्वरूप रानी अस्पताल ले जाया गया। वहां दोपहर 2:30 बजे उनकी मृत्यु हो गई।

मृतक के बेटे कृष्णा पांडेय की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। जांच के बाद चारों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता आशीष कुमार सिंह ने अदालत में गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्य पेश किए। इन सबके आधार पर अदालत ने चारोंको गैर इरादतन हत्या का दोषी पाया और 10-10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर 12,200 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

(Udaipur Kiran) / विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

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