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हत्या के चार दोषियों को आजीवन कारावास

प्रतीकात्मक

फिरोजाबाद, 27 अगस्त (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने बुधवार को हत्या के चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

थाना नसीरपुर के नगला नया हरिया निवासी श्यामवती पुत्री मुन्नालाल 11 अक्टूबर 2008 को खेत पर जा रही थी। रास्ते में वीनेश बैठा मिला। उसने गाली गलौज कर श्यामवती से मारपीट कर दी। श्यामवती ने घर पहुंचकर हाकिम सिंह को सारी बात बताई। उसकी बात सुन हाकिम सिंह हैरत में पड़ गया। वह तुरंत वहां पर पहुंचा। वहां पर विनेश अपने साथियों के साथ मिला। सभी हाथों में हथियार लिए थे। उन लोगों ने गाली गलोज कर हाकिम सिंह पर फायर कर दिए। गोली लगते ही वह गिर पड़ा। उसकी मौके पर मौत हो गई। उसके परिजनों ने वीनेश पुत्र सत्यप्रकाश, अरविंद पुत्र महीपाल, पप्पू उर्फ धर्मवीर पुत्र राम ब्रेश, महेश पुत्र किताब सिंह तथा गंभीर सिंह पुत्र बुद्ध सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।

पुलिस ने मामले में हत्या सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।

मुकदमा सत्र न्यायाधीश डॉ बब्बू सारंग की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी डीजीसी राजीव उपाध्याय ने की। उन्होंने बताया कि मुकदमे के दौरान गंभीर सिंह की मृत्यु हो गई। मुकदमे में कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने पेश किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने विनेश, अरविंद, धर्मवीर तथा महेश को दोषी माना। न्यायालय ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने उन पर 54 – 54 हजार रुपया अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़

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