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हत्या के चार दोषियों को आजीवन कारावास

प्रतीकात्मक

फिरोजाबाद, 30 सितंबर (Udaipur Kiran News) । न्यायालय ने मंगलवार को युवक की गोली मारकर हत्या के चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

थाना लाइनपार के क्षेत्र के ठार कामराज गुंदाऊ निवासी मंगल सिंह की 27 मई 2014 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वह अपने पिता अमर सिंह उर्फ मुन्ना लाल के साथ किसी काम से फिरोजाबाद जा रहा था तभी सेंट जॉन्स स्कूल के पास उसकी हत्या हुई थी। इस मामले में पिता अमर सिंह ने थाने में जानलेवा हमला, हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था।

पुलिस ने विवेचना के बाद पंचम सिंह पुत्र रघुपति सिंह, रामसिंह पुत्र जानकी प्रसाद, सुनील कुमार पुत्र संतोष व अमित उर्फ बबलू पुत्र मानसिंह के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।

मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-1 सुनील कुमार सिंह द्वितीय की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी एडीजीसी शीलेंद्र प्रताप चौहान ने की। उन्होंने बताया कि मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने न्यायालय में गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने चारों को जानलेवा हमला, हत्या का दोषी माना। न्यायालय ने चारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर 60- 60 हजार रुपया अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़

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