Haryana

गुरुग्राम: जमीनी विवाद में मारपीट के चार दोषियों को तीन साल कैद

-अदालत ने आरोपियों को सजा सुनाने के साथ लगाया जुर्माना

-चारों आरोपी गांव पातली के रहने वाले हैं

गुरुग्राम, 17 सितंबर (Udaipur Kiran) । जमीनी विवाद के चलते आपसी झगड़े में मारपीट करने व जान से मारने की धमकी देने के मामले में यहां की अदालत ने चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है।

जानकारी के अनुसार 14 मई 2017 को पुलिस थाना फर्रुखनगर में एक व्यक्ति के लड़ाई झगड़े में घायल होकर सरकारी अस्पताल में भर्ती होने की सूचना मिली। पुलिस टीम कार्रवाई के लिए अस्पताल पहुंची व पीडि़तों की एमएलआर लेकर उनके बयान दर्ज किए। पीडि़त व्यक्ति ने पुलिस को बताया कि 14 मई 2017 को वह और उसका भाई खेत में जुताई कर रहे थे। तभी भूपेंद्र ट्रैक्टर लेकर उनके खेत में आ गया। इस दौरान भूपेंद्र ने झगड़ा करते हुए उनकी मां को धक्का मार दिया। फिर उनकी आपस में हाथापाई हो गई। भूपेंद्र ने उसके सिर में किसी लोहे की वस्तु से वार किया। उनके सिर से खून बहने लगा तो वह घर आ गया। अपनी गाड़ी से जब वह अस्पताल जाने लगा तो गांव धानवास मोड़ के पास पीछे से एक गाड़ी आई और उसकी गाड़ी में टक्कर मार दी। गाड़ी में तीन व्यक्ति भूपेंद्र्र, मुनेश व जितेंद्र सवार थे। वे नीचे उतरे और उसकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए।

साथ ही रॉड से उसके पैर में चोट मारकर हड्डी तोड़ दी। उनके साथ आए लोगों ने परिवार को जान से मारने की धमकी दी। इस शिकायत पर फर्रुखनगर थाना में केस दर्ज किया गया। पुलिस ने चार आरोपियों शुभराम, जितेंद्र, मुनेश व भूपेंद्र को काबू किया। चारों पातली गांव जिला गुरुग्राम के रहने वाले हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सभी साक्ष्य व गवाह एकत्रित करके अदालत में पेश किए। अदालत में दाखिल की गई चार्जशीट व पुलिस द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों, गवाहों के आधार पर न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी पटौदी आदित्य सिंह यादव की अदालत ने इस केस में बुधवार को फैसला सुनाया। चारों आरोपियों को अलग-अलग धाराओं में तीन-तीन साल की कैद व 500 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है।

(Udaipur Kiran)

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