
रांची, 19 सितंबर (Udaipur Kiran) । झारखंड की राजधानी रांची के चर्चित बिल्डर कमल भूषण हत्याकांड में रांची सिविल कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। इस मामले में ट्रायल फेस कर रहे डब्लू कुजूर, राहुल कुजूर, सुशीला कुजूर और काविस अदनान को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। इस केस का एक आरोपित मुनव्वर अफाक सरकारी गवाह बन चुका है, जिसे पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने बरी कर दिया है।
22 सितंबर को सजा सुनाई जाएगी।
सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त आनंद प्रकाश की कोर्ट में इस मामले का ट्रायल हुआ। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष ने 30 से ज्यादा गवाहों का बयान दर्ज कराया और एफएसएल की रिपोर्ट भी पेश की। इसके साथ ही पुलिस ने कई अन्य साक्ष्य भी जुटाए, जिनके आधार पर आरोपितों को दोषी करार दिया गया। मामले में दोषियों को 22 सितंबर को सजा सुनाई जाएगी।
मई 2022 में गोली मारकर की गई थी हत्या
उल्लेखनीय है कि 30 मई 2022 को पिस्का मोड़ के देवी मंडप रोड के पास बिल्डर कमल भूषण की ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कमल भूषण की हत्या की साजिश की पूरी जानकारी उसकी बेटी यामिनी को थी। डब्लू कुजूर के बेटे राहुल और छोटू कुजूर ने इस हत्याकांड की साजिश रची थी।
यामिनी ने राहुल के साथ लव मैरिज किया था, जिसकी वजह से कमल भूषण नाराज थे। मामला सिर्फ कमल भूषण की हत्या तक सीमित नहीं रहा। कमल भूषण की हत्या के आरोपितों ने उनके अकाउंटेंट संजय सिंह की हत्या भी करवा दी, जो इस केस में गवाह थे। इस हत्या में भी कमल की बेटी यामिनी को आरोपित बनाया गया, क्योंकि आरोप है कि उसने ही शूटरों को पैसे दिए थे।
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(Udaipur Kiran) / Vinod Pathak
