Uttar Pradesh

प्रयागराज पुलिस की प्रभावी पैरवी से हत्या के चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास

प्रयागराज के सोरांव थाने की फोटो

प्रयागराज, 05 जुलाई (Udaipur Kiran) । सोरांव थाने की पुलिस टीम की प्रभावी पैरवी की वजह से हत्या मामले के चार आरोपितों के खिलाफ दोष सिद्ध होने के बाद, न्यायालय ने शनिवार को आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया। यह जानकारी पुलिस उपायुक्त गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावन ने दी।

उन्होंने बताया कि प्रयागराज जनपद के सोरांव थाने में वर्ष 2006 में हत्या समेत विभिन्न धाराओं में सोरांव थाना क्षेत्र के चंदापुर गांव निवासी मो.सलीम पुत्र बदरुद्दीन, शौकत अली पुत्र शदरुद्दीन और नवाबगंज थाना क्षेत्र के मुबारकपुर गांव निवासी मुर्शीद पुत्र मंगरू एवं चन्दापुर गांव निवासी अली पुत्र शदरूद्दीन के खिलाफ हत्या समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। हालांकि वर्तमान में फाफामऊ नया थाना बनने की वजह से चंदापुर के रहने वाले तीनों आरोपितों का थाना फाफामऊ हो गया है।

योगी सरकार के निर्देश उत्तर प्रदेश में शुरू किए गए ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रयागराज के सोरांव थाने की प्रभावी पैरवी की वजह से दोष सिद्ध होने के बाद शनिवार को एडीजे कक्ष संख्या 8 के न्यायाधीश ने उपरोक्त सभी आरोपितों को आजीवन कारावास व 5-5 हजार रुपये के अर्थदण्ड व धारा-323/34 भारतीय दण्ड संहिता में 1-1 वर्ष के कारावास व 1-1 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अभियुक्त 4. मो. अली पुत्र शदरूद्दीन निवासी ग्राम चन्दापुर थाना फाफामऊ कमिश्नरेट प्रयागराज को धारा-302/34 में आजीवन कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। धारा-307 भारतीय दण्ड संहिता में 7 वर्ष के सश्रम कारावास व 3 हजार रुपये के अर्थदण्ड व धारा-323/34 में 1 वर्ष के कारावास व1हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया ।

उन्होंने बताया कि इस पूरे प्रकरण की पैरवी विशेष लोक अभियोजक राधा और सोरांव थाना प्रभारी निरीक्षक राधेकिशन, कोर्ट मोहर्रिर मुख्य आरक्षी इरशाद खाद, थाने का पैरोकार सिपाही अशोक शर्मा के अथक प्रयास से हत्या मामले के दोषियों को सजा दिलाने में बड़ी कायमयाबी मिली है।

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(Udaipur Kiran) / रामबहादुर पाल

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