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पूर्व सांसद रेवती रमण सिंह को बड़ी राहत

इलाहाबाद हाईकाेर्ट

-ट्रायल कोर्ट में लम्बित केस कार्यवाही पर लगी रोक, विपक्षियों से जवाब तलब

प्रयागराज, 21 अगस्त (Udaipur Kiran) । पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान दर्ज हुए आपराधिक मामले में पूर्व सांसद कुंवर रेवती रमण सिंह को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है।

कोर्ट ने निचली अदालत में चल रही मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार व विपक्षियों से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ ने रेवती रमण सिंह की अर्जी पर दिया। याचिका में जारी सम्मन आदेश, चार्जशीट और पूरी केस कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई है। मामले की अगली सुनवाई 18 सितम्बर को होगी।

मालूम हो कि 25 मई, 2024 को प्रयागराज के करेली थाने में सब इंस्पेक्टर मनीष कुमार राय ने रेवती रमण सिंह, उनके ड्राइवर चंद्रशेखर और 50 से ज़्यादा समर्थकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी।

आरोप था कि मतदान के दिन रेवती रमण सिंह अपनी गाड़ी से एक मतदान केंद्र के सामने आकर रुके और अपने समर्थकों के साथ वोट डालने के लिए लोगों को उकसाया। पुलिस के मौके पर पहुँचने पर समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी और सरकारी काम में बाधा डालने की कोशिश की। इस दौरान रेवती रमण सिंह की गाड़ी में समाजवादी पार्टी का झंडा लगा हुआ था और तलाशी में तीन और झंडे मिले।

पुलिस के मुताबिक, समर्थकों ने थाने का घेराव भी किया था। इसी घटना के बाद उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 171 एफ, 353, 188 और 147 समेत लोक प्रतिनिधित्व एक्ट और आपराधिक कानून (संशोधन) एक्ट की कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था।

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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

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