
नवादा, 14 अगस्त (Udaipur Kiran) । बिहार में नवादा के विधायक रहे पूर्व मंत्री राजबल्लव प्रसाद यादव को शुक्रवार पटना हाईकोर्ट ने नाबालिक बलात्कार कांड में साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया हैं । उनके साथ अन्य अभियुक्तों को भी रिहा किया गया है ।
राजबल्लव प्रसाद यादव के अधिवक्ता अजय कुमार ठाकुर ने बताया कि पटना हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह तथा हरीश कुमार की खंडपीठ में राजबल्लव प्रसाद के आजीवन कारावास से संबंधित क्रिमिनल अपील लंबित था । जिसकी लंबी सुनवाई के बाद आज न्यायमूर्ति ने बाइज्जत रिहा कर दिया है ।
राजबल्लव प्रसाद के नवादा से 2016 में विधायक चुने जाने के बाद ही बिहार शरीफ नालंदा के नाबालिक के यौन शोषण के मामले में नालंदा के बिहारशरीफ महिला थाना में प्राथमिक की दर्ज की गई थी। 10 मार्च 2016 को नवादा के विधायक रहते हुए राजबल्लव प्रसाद ने नालंदा के बिहारशरीफ कोर्ट में आत्म समर्पण कर दिया था ।
आत्म समर्पण के बाद नालंदा महिला थाना कांड संख्या 15/ 16 का ट्रायल शुरू हो गया था ।गवाहों के बयानातों के आधार पर मिले साक्ष को ध्यान में रहकर सांसद विधायक कोर्ट ने राजबल्लव प्रसाद सहित इस कांड में शामिल सभी अभियुक्तों को पोस्को को एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी ।
इसके बाद राजबल्लभ प्रसाद सहित अन्य व्यक्तियों ने अपने सजा के विरुद्ध पटना उच्च न्यायालय में क्रिमिनल अपील दर्ज कराया था । लंबे बहस के बाद शुक्रवार यानी 14 अगस्त 2025 को न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह तथा न्यायमूर्ति हरीश कुमार ने सबूत के अभाव में पूर्व मंत्री राजवल्लव प्रसाद यादव सहित सभी अभियुक्तों को रिहा कर दिया है। इस रिहाई के बाद उनकी विधायक पत्नी विभा देवी को सैकड़ो लोगों की बधाइयां मिल रही है। सजा के बाद राजबल्लव प्रसाद पटना के बेउर जेल में बंद हैं। जिन्हें जल्दही रिहा की जाएगी ।उनके समर्थक मिठाइयां बांट रहे हैं ।जेल से रिहा होकर घर पहुंचेंगे।
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(Udaipur Kiran) / संजय कुमार सुमन
