पौड़ी गढ़वाल, 3 जुलाई (Udaipur Kiran) ।कांवड यात्रा को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। सहायक आयुक्त व अभिहित अधिकारी, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन, अजब सिंह रावत ने बताया कि कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर संचालित समस्त होटलों, रेस्टोरेन्ट, ढाबा, ठेलों, फुटकर, थोक विक्रेताओं आदि खाद्य व्यवसायियों को फूड लाईसेंस, पंजीकरण प्रमाण पत्र को प्रतिष्ठान के प्रमुख स्थान पर अवश्य प्रदर्शित करते हुये चस्पा करने एवं साथ में कोई एक फोटो पहचान पत्र की छाया प्रति भी चस्पा करने के निर्देश दिए गए है। बताया कि सभी व्यापारी खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की कड़ाई से अनुपालन करें।
मिलावटी, मिसब्राण्डेड एवं एक्पायरी खाद्य, पेय पदार्थ की बिक्री करते हुए पाये जाने पर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही अमल में ली जायेगी। साथ ही विभाग द्वारा प्रतिदिन उपरोक्त के सन्दर्भ में निरीक्षण आदि कार्यवाही की भी जायेगी ।
(Udaipur Kiran) / कर्ण सिंह
