
जयपुर, 4 सितंबर (Udaipur Kiran) । राजस्थान विधानसभा में गुरूवार को कारखाना (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2025 ध्वनिमत से पारित हुआ। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने सदन में कहा कि कारखाना अधिनियम, 1948 में किए गए संशोधन से श्रमिक लाभान्वित होंगे। विधेयक के प्रावधानों से महिलाओं की कार्यक्षेत्र में भागीदारी बढ़ेगी, निवेश को प्रोत्साहन मिलेेगा, वृहत स्तर पर रोजगार सृजित होंगे और औद्योगिक विकास को गति मिलेगी।
गोदारा ने कहा कि कारखाना (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2025 के अनुसार कारखानों में सप्ताह में अधिकतम काम करने की अवधि को बढ़ाया गया है, जिससे उत्पादन और उत्पादकता बढ़ेगी, राज्य में निवेश और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। विधेयक से बिना अंतराल के श्रम के प्रावधान को लचीला बनाया गया है ताकि श्रमिक इस बचे हुए समय को अपने घर-परिवार को दे सकेंगे। साथ ही, अब मजदूर बिना अंतराल के 6 घंटे तक कारखाने में काम कर सकेंगे। साथ ही, श्रमिक प्रतिदिन कारखानों में 10ः30 घंटे तक उपस्थित रह सकेंगे। श्रमिक 75 घंटे के स्थान पर 144 घंटे प्रति तिमाही ओवरटाइम कर सकेंगे। इससे श्रमिक को कई फायदे मिलेंगे। इससे प्रदेश में बाहर से आए श्रमिकों को भी लाभ मिलेगा।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने कहा कि अब महिलाएं स्वयं की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए रात्रि में भी कार्य कर सकेंगी। इसके लिए उनकी लिखित सहमति आवश्यक की गई है। इससे महिला श्रम की भागीदारी बढ़ेगी और महिला सशक्तीकरण का मार्ग प्रशस्त होगा।
गोदारा ने बताया कि कारखाना अधिनियम 1948 में किए गए संशोधन श्रमिक संगठनों के साथ जून, 2025 में आयोजित बैठक में आए सुझावों के अनुरूप किए गए हैं। यह विधेयक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने वाला है।
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(Udaipur Kiran)
