
पूर्वी चंपारण,08 अगस्त (Udaipur Kiran) ।
पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार तिवारी ने ने नामजद एक अभियुक्त को दोषी पाते हुए पांच वर्षों का सश्रम कारावास व दस हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई है।अर्थ दंड नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
सजा संग्रामपुर निवासी उदय कुंवर उर्फ उदय प्रकाश पाण्डेय को हुई। मामले में संग्रामपुर थाना क्षेत्र के बरियरिया नवका टोला निवासी अम्बिका तिवारी ने 22 मार्च 1987 को संग्रामपुर थाना क्षेत्र के संग्रामपुर निवासी उदय कुंवर उर्फ उदय प्रकाश पाण्डेय ,मुक्तिनाथ कुंवर, विश्वनाथ कुंवर, दुधनाथ कुंवर सहित पांच लोगों के विरुद्ध संग्रामपुर थाना कांड संख्या 16/1987 दर्ज कराया था। जिसमें कहा था कि 22मार्च 1987 की संध्या करीब पांच बजे संग्रामपुर बाजार से मजदूरों को मजदूरी देकर वापस आ रहा था कि सभी नामजद लोग उसे घेरकर घातक हथियार से जानलेवा प्रहार किए ,जिससे वह गम्भीर रूप से घायल हो गया।
अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने उदय कुंवर के विरुद्ध ही आरोप पत्र समर्पित किया। सत्र वाद विचारण के दौरान अपर लोक अभियोजक सुभाष चंद्र प्रसाद यादव ने पांच गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन साक्ष्य रखा।न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के दलीलें सुनने के बाद उक्त फैसला सुनाए।
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(Udaipur Kiran) / आनंद कुमार
