Haryana

गुरुग्राम: मोबाइल स्नेचिंग करने के दो दोषियों को पांच साल की सजा

गुरुग्राम अदालत।

गुरुग्राम, 17 नवंबर (Udaipur Kiran) । एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज सुनील कुमार दीवान की अदालत ने युवक से मोबाइल छीनने के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने उन्हें सोमवार को पांच साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उन पर जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोनों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

जानकारी के मुताबिक 12 अप्रैल 2024 को एक व्यक्ति ने सेक्टर-18 थाना पुलिस को शिकायत देकर कहा था कि 11 अप्रैल को वह ब्लिस वाटिका सेक्टर-17 ट्रैफिक सिग्नल के पास से घर जा रहा था। तभी बाइक पर सवार दो युवक आए और उसका मोबाइल छीनकर फरार हो गए। इस शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इस मामले की जांच के दौरान पुलिस ने दो आरोपियों को काबू किया, जिनकी पहचान वैशाली बिहार निवासी चोटन उर्फ मोदी व नालंदा बिहार निवासी मन्नु कुमार के रूप में हुई। मामले में पुलिस ने जांच के दौरान साक्ष्य एकत्र कर अदालत में पेश किए। अदालत ने इन सबूतों एवं गवाहों के आधार पर आरोपियों को दोषी करार देते हुए चोटन उर्फ मोदी व मन्नु कुमार को पांच साल की कैद (कठोर कारावास) 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

(Udaipur Kiran)