ग्वालियर, 11 नवंबर (Udaipur Kiran) । चौदह वर्ष पूर्व आनंद नगर के एक मकान से नकली नोट एवं स्टांप के साथ पकड़े गए आरोपित परसराम नरवरिया को न्यायालय ने पांच वर्ष का कारावास एवं दो हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है। मामले में एक आरोपित सुनील श्रीवास्तव फरार है।
अतिरिक्त लोक अभियोजक घनश्याम मंगल ने बताया कि घटना आठ सितंबर 2011 की है जब बहोड़ापुर थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह सेंगर ने मुखबिर की सूचना पर 993 बी आनन्द नगर में दबिश दी। मकान की दूसरी मंजिल पर परसराम नरवरिया एवं सुनील श्रीवास्तव नकली नोट, कूटरचित स्टांप, कम्प्यूटर, स्केनर, प्रिंटर, मार्कशीट आदि के साथ पकड़े गए। पूछताछ में आरोपिताें ने बताया कि ईदगाह कंपू पर आरिफ मोहम्मद द्वारा नकली नोट और स्टांप खपाने का काम किया जाता है। पुलिस दोनों आरोपिताें को सामान जब्त कर थाना ले आई और विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की। तत्पश्चात न्यायालय में चालान पेश किया गया।
मामले में सुनवाई के बाद अष्टम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार ने परसराम नरवरिया पुत्र राम करन नरवरिया निवासी बहोड़ापुर को दोषसिद्ध मानते हुए पांच वर्ष के कारावास एवं दो हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित करने का आदेश दिया। जबकि दूसरे आरोपित सुनील श्रीवास्तव पुत्र गोविंद दास निवासी आनंद नगर के फरार होने के कारण मुकदमा प्रचलित रखा जाएगा।
(Udaipur Kiran) / शरद शर्मा