
फिरोजाबाद, 8 मई (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने वृहस्पतिवार को लूट के एक दोषी को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना टूंडला क्षेत्र के कस्बा टूंडला स्थित एक पेट्रोल पंप के पास 19 जून 2017 को अज्ञात बदमाशों ने डीपी सिंह से रुपयों से भरा बैग लूट लिया था। बैग में एक लाख रुपए थे। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांचोपरांत योगेश पुत्र रतन सिंह निवासी खड़का की मड़ैया जिला औरैया के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र नवनीत गिरी की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक अजय शर्मा ने की।
मुकदमे के दौरान योगेश ने अपना जुर्म का इकबाल कर लिया। न्यायालय ने उसे दोषी माना।
न्यायालय ने उसे पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर पांच हजार रुपया अर्थ दंड लगाया। अर्थदंड न देने पर सात दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़
