
फिरोजाबाद, 26 अगस्त (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने मंगलवार को पिता व भाई पर जानलेवा हमले करने के दोषी को 5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना जसराना के बड़ा गांव निवासी दिनेश चन्द्र पुत्र बादशाह का उसके भाई प्रमोद से खेत को लेकर विवाद चल रहा था। दिनेश का आरोप था प्रमोद उसका खेत जबरन जोतता है। दिनेश 22 फरवरी 2022 को खेत से घर आ रहा था। उसी दौरान घर पर प्रमोद ने गाली गलौज की। विरोध करने पर प्रमोद ने दिनेश की कोख में चाकू मार दिया।
उसने चीखपुकार की तो उसके पिता बादशाह उसे बचाने घर से बाहर निकलकर आए। प्रमोद ने पिता को भी चाकू मारकर घायल कर दिया।
दिनेश ने थाने में अपने भाई प्रमोद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद प्रमोद के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
मुकदमा जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ बब्बू सारंग की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी डीजीसी राजीव उपाध्याय ने की। उन्होंने बताया कि मुकदमे के दौरान न्यायालय में कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने पेश किए गए।
गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने प्रमोद को दोषी माना। न्यायालय ने उसे 5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़
