
नई दिल्ली, 15 जुलाई (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को इंडियाज गॉट लैटेंट में दिव्यांग व्यक्तियों का मजाक उड़ाने के मामले में यूट्यूबर समय रैना समेत पांच सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर पेश हुए। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने इन सभी इंफ्लूएंसर को निर्देश दिया कि वे दो हफ्ते में जवाब दाखिल करें।
कोर्ट ने कहा कि इन सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर को अपना जवाब दाखिल करने के लिए और समय नहीं दिया जाएगा। कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से पेश अटार्नी जनरल आर वेंकटरमणी से कहा कि वे सोशल मीडिया को लेकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और दूसरों के अधिकारों और कर्तव्यों के बीच संतुलन बनाते हुए दिशा-निर्देशों को तैयार करें। कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन हो।
5 मई को कोर्ट ने समन रैना और उसके चार कॉमेडियन साथियों को समन जारी किया था। काेर्ट में समय रैना के अलावा जो कॉमेडियन पेश हुए थे उनमें बलराज, निशिकांत तंवर, सोनाली ठक्कर और विपुल गोयल शामिल हैं। याचिका क्योर एसएमए इंडिया फाउंडेशन ने दायर की है। याचिका में समय रैना द्वारा दिव्यांगों का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया गया है।
इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट इंडिया गॉट टैलेंट शो को लेकर इस शो को होस्ट करने वाले रणबीर अलाहाबादिया को फटकार लगा चुका है। बाद में शो का नैतिक स्तर बनाये रखने की अंडरटेकिंग देने के बाद अलाहाबादिया को राहत मिली थी।
(Udaipur Kiran) /संजय
—————
(Udaipur Kiran) / अमरेश द्विवेदी
